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Wednesday, 13 February 2019

भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की सूची

भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में किया। भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद (राज्‍यसभा) तथा लोगों का सदन (लोकसभा) के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की सूची:-
भागभागअनुच्छेद
भाग 1संघ और उसके क्षेत्रअनुच्छेद 1-4
भाग 2नागरिकताअनुच्छेद 5-11
भाग 3मूलभूत अधिकारअनुच्छेद 12 – 35
भाग 4राज्य के नीति निदेशक तत्वअनुच्छेद 36 – 51
भाग 4-एमूल कर्तव्यअनुच्छेद 51A
भाग 5संघअनुच्छेद 52-151
भाग 6राज्यअनुच्छेद 152 -237
भाग 7संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग 8संघ राज्य क्षेत्रअनुच्छेद 239-242
भाग 9पंचायतअनुच्छेद 243- 243O
भाग 9-एनगर्पालिकाएंअनुच्छेद 243P – 243ZG
भाग 10अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रअनुच्छेद 244 – 244A
भाग 11संघ और राज्यों के बीच संबंधअनुच्छेद 245 – 263
भाग 12वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादअनुच्छेद 264 -300A
भाग 13भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमअनुच्छेद 301 – 307
भाग 14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएंअनुच्छेद 308 -323
भाग 14-एअधिकरणअनुच्छेद 323A – 323B
भाग 15निर्वाचनअनुच्छेद 324 -329A
भाग 16कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधअनुच्छेद 330- 342
भाग 17राजभाषाअनुच्छेद 343- 351
भाग 18आपात उपबंधअनुच्छेद 352 – 360
भाग 19प्रकीर्णअनुच्छेद 361 -367
भाग 20संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग 21अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधअनुच्छेद 369 – 392
भाग 22संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसनअनुच्छेद 393 – 395
अंतिम संशोधन: 16 दिसम्बर 2016
भारतीय संविधान के रोचक तथ्य 
  1. क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हस्त लिखित है, इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था और इसके हर पन्ने को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पन्नों की सजावट शांतिनिकेतन के कलाकारों के द्वारा की गयी थी।
  2. संविधान की मूल प्रति को आज भी हीलियम के अंदर डाल के भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है।
  3. संविधान के 22 भाग हैं जिनमे 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
  4. भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक़्त लगा था।
  5. संविधान को पारित करने से पहले इस पर चर्चा की गयी थी जिसमे 2000 बदलाव किये गए थे।
  6. भारत का संविधान 26 नवंबर को तैयार कर लिया गया था मगर तत्कालीन सरकार के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया था। संविधान पारित होने के बाद सभी 284 संसद सदस्यों से इस पर हस्ताक्षर लिए गए जिनमे 15 महिला सदस्य भी शामिल हैं।
  7. भारतीय संविधान को कई संविधानों का मिश्रण कहा जाता है क्योँकि इसमें कई संविधानों के द्वारा मदद ली गयी थी।
  8. पांच वर्षीय योजना को रूस के संविधान से लिया गया था और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था।
  9. समानता , एकाधिकार और कई ऐसे अन्य अधिकार फ्रेंच रेवोलुशन से लिए गए थे। यह सारे अधिकार आज के सन्दर्भ में भी अतिमहत्वपूर्ण हैं।
  10. संविधान के शुरुआती शब्द अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं जिनका उल्लेख आज भी देखने को मिल जाता है।
  11. किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकार भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं।
  12. भारतीय संविधान की सार्थकता इस बात से सिद्ध हो जाती है की इसको पिछले 62 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इसमें मात्र 92 बदलाव किये गए हैं।
  13. भारतीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे कि भारत रत्नपद्म भूषण, कीति चक्र आदि गणतंत्र दिवस के दिन ही दिए जाते हैं।
  14. भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित (संबोधन) करेंगे।

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